ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव

Commercial License: MoRTH to remove minimum qualification for transport vehicle drivers
कमर्शल ड्राइविंग का लाइसेंस लेने के लिए अब 8वीं पास होने की शर्त नहीं रहेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाने के लिए पहले जो न्यूनतम पढ़ाई-लिखाई का नियम था, वो खत्म कर दिया जाएगा.
पहले क्या नियम था?सेंट्रल मोटर व्हिकल रूल्स, 1989 में इससे जुड़ा प्रावधान था. इसके नियम 8 के मुताबिक, एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी के चालक को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है. इसी सूरत में उसे कर्मशल ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है. सरकार इसमें संशोधन करके ये अनिवार्यता खत्म कर देगी. मंत्रालय के मुताबिक, इस नियम को खत्म किए जाने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे. परिवहन और लॉजिटिक्स (गाड़ी से रसद और भार ढुलाई) सेक्टर में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है. उम्मीद है कि इस नियम के हटने के कारण कई लोग इसमें आ सकेंगे.
क्यों लिया गया ये फैसला?ये फैसला हाल ही में हुई परिवहन मंत्रालय की एक बैठक के बाद लिया गया. इस मीटिंग में हरियाणा सरकार ने आग्रह किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात इलाके के ड्राइवरों के लिए सरकार इस नियम में छूट दे. राज्य सरकार का कहना था कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कर्मशल गाड़ी चलाने के लिए जो गुर चाहिए होता है, वो आता है. मगर वो गाड़ी चला नहीं पाते. क्योंकि पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी शर्त पूरी न करने के कारण उन्हें कर्मशल ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिल पाता. इसमें ज्यादातर लोग गरीब परिवार से आते हैं. अगर इस नियम में छूट हो, तो उन्हें रोज़गार मिल जाएगा.
क्या इस फैसले से सड़क सुरक्षा प्रभावित होगी?18 जून को मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. इसके मुताबिक, न्यूनतम शिक्षा से जुड़ा ये नियम खत्म करके सड़क सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा. ड्राइवरों की ट्रेनिंग और उनकी योग्यता पर जोर होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले को स्किल टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा. ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्राइवर भले ही पढ़ा-लिखा न हो, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मुताबिक उसे सड़क और ट्रैफिक से जुड़े संकेत पढ़ने आते हों. वो ड्राइवर लॉग मेंटेन करने के अलावा बाकी जरूरी चीजें, मसलन- ट्रक और ट्रेलर का निरीक्षण, यात्रा से पहले और बाद के सारे रेकॉर्ड्स जमा करना और सुरक्षा से जुड़ी चीजें भी सही से कर पाए.
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन से जुड़ा मंत्रालय का ये प्रस्ताव पिछली लोकसभा में ही पास हो गया था. संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.