मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में मिलेगा 1 लाख रूपये तक अनुदान




बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की थी जिससे रोजगार के साथ साथ सुलभ परिवहन व्यवस्था को लागु किया जा सके।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। जो भी लाभार्थी इस योजना के लिए चुनने जाते है, उन्हें वाहन खरीदने पर 1 लाख रूपये तक की या 50 फीसद की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में एससी-एसटी तथा ईबीसी युवाओं को लाभान्वित किए जाने की योजना है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत खरीदें गए वाहन को लाभुक द्वारा 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं किया जा सकेगा। वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा।
परिवहन योजना के लिए अनुदान की राशि
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रुपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड कर कुल राशि जो राशि होगी उसे वाहन के खरीद मूल्य के रूप में माना जायेगा।
वहीं -रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% या अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रु. अनुदान दिया जाएगा।
वाहन का प्रकार
इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:
·         प्रत्येक पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
·         जिनमें 3 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
·         लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
·         लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
·         किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
·         लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
आवेदकों के लिए निम्न कागजातों का होना अनिवार्य है।
1.   जाति प्रमाण-पत्र
2.   आवासीय प्रमाण-पत्र
3.   शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
4.   उम्र सबंधित प्रमाण-पत्र
5.   ड्राइविंग लाइसेंस (D.L.)
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा

बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस वेबसाइट पर चित्र के साथ Apply Online का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना होगा यहाँ क्लिक करने के बाद न्य पेज खुलेगा जिसमे आपको Register if you don’t have anaccount पर क्लिक करना होगा और अगर आपका अकाउंट होगा तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते है
लॉगिन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Registration Form) खुल जाएगा जिसमे सभी सही जानकारी भरना होगा साथही जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी

फॉर्म भरने और जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आवेदन की प्रकिर्या पूरा हो जाएगा